पंचायती राज विभिन्न समिति एवं आयोग | Panchayati Raj Vyavastha Vibhinn Aayog AVN Samiti | पंचायती राज व्यवस्था महत्वपूर्ण तथ्य | Committee of Panchayati Raj | एमपी पटवारी पंचायती राज व्यवस्था महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर | MP Patwari Panchayati Raj question answer | पंचायती राज समिति | पंचायती राज व्यवस्था पीडीएफ | त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था pdf |
Panchayati Raj System (पंचायती राज व्यवस्था)
पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित विभिन्न संवैधानिक समितियां :-
- बलवंत राय मेहता समिति
- अशोक मेहता समिति
- जीवीके राव समिति
- एल एम सिंघवी समिति
- पीके थुंगन समिति
- वी एन गाडगिल समिति
1. बलवंत राय मेहता समिति :- बलवंत राय मेहता समिति का गठन 16 जनवरी 1957 को किया गया था जिन्होंने अपनी रिपोर्ट को 24 नवंबर 1957 को दी थी जिसमें समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की सिफारिश की गई थी।
2. अशोक मेहता समिति :- अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था जिन्होंने अपनी रिपोर्ट को August 1978 में दी थी जिसमें समिति के द्वारा पंचायती राज्य को द्वी स्तरीय व्यवस्था करने की सिफारिश की गई थी जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद और मध्य स्तर पर मंडल पंचायत की सिफारिश की थी।
3. जीवीके राव समिति :- जीवीके राव समिति का गठन 1985 में किया गया था इस समिति के द्वारा पंचायती राज चार स्तरीय करने की सिफारिश की गई थी।
4. एम एम सिंघव समिति :- एमएलसी समिति का गठन 1985 में किया गया था जिसमें समिति ने पंचायती राज को त्रिस्तरीय करने की सिफारिश की थी।
5. पीके थुंगन समिति :- पीके थंगल समिति का गठन 1988 में किया गया था।
6. वी एन गाडगिल समिति :- वीएन गाडगिल समिति का गठन 1988 में किया गया था।
पंचायती राज विभिन्न समिति एवं आयोग नोट्स पीडीएफ
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
1. ग्राम सभा की अध्यक्षता :-
ग्राम सभा की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा की जाती है, यदि सरपंच अनुपस्थित होता है तो उपसरपंच अध्यक्षता करता है और यदि सरपंच और उपसरपंच दोनों ही अनुपस्थित हो तो वार्ड के पंचों में से सबसे वरिष्ठ पंच के द्वारा ग्राम सभा की अध्यक्षता की जाती है।
2. ग्राम सभा की बैठक :-
ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष में कम से कम 4 बार बुलाना आवश्यक है, इसके अलावा आवश्यकता होने पर भी ग्राम सभा बुलाई जा सकती है ग्राम सभा को बुलाने के लिए सरपंच उत्तरदाई होता है
तथा इसका संयोजन ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा किया जाता है तथा इसकी सूचना आम सभा से 7 दिन पूर्व दी जाती है जिसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव की होती है वह गांव में अलाउंस करा कर या नोटिस लगाकर इसकी सूचना देते हैं।
पंचायती राज व्यवस्था महत्वपूर्ण प्रश्न नोट्स
MP Patwari Panchayati Raj Notes PDF
मध्य प्रदेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज महत्वपूर्ण प्रश्न